Breaking News

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना मामले में इमरान खान की सजा निलंबित की

इस्लामाबाद । इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना मामले में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सजा निलंबित करने की याचिका पर पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मौखिक रूप से एक संक्षिप्त निर्णय दिया और तोशा खाना मामले में सजा को निलंबित करने के पीटीआई अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पीटीआई के वकीलों से कहा कि सजा निलंबित करने का कारण लिखित फैसले में दिया जाएगा और लिखित फैसला जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है।

About currentmedia09@gmail.com

Check Also

ख़त्म-ए-कुरआन की रूहानी महफ़िल आयोजित की गई

सैय्यद अतीक उर रहीम/नेशनल ब्यूरो करंट मीडिया नई दिल्ली । नई दिल्ली के मस्जिद कस्तूरबा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *