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एनसीईआरटी की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ़ैसला

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश जारी किए हैं। इस किताब में न्यायपालिका के बारे में एक अध्याय था। इसमें एक हिस्से का शीर्षक था- करप्शन इन द ज्यूडिशियरी यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार. इसमें लिखा था कि लोगों को न्यायपालिका में अलग-अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है।
इस किताब के बारे में एक ख़बर अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी। इसके बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टसि सूर्यकांत, न्यायमूर्त जिॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्त विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने इस अध्याय का मुद्दा उठाया था। कपलि सिब्बल ने कहा था, हम काफ़ी परेशान हैं। आठवीं कक्षा के बच्चे-बच्चयिों को पढ़ाया जा रहा है कि न्यायपालिका भ्रष्ट हैं।
इसके तुरंत बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से मामले का संज्ञान लिया और कुछ दनिों के अंदर दो आदेश दिए। 26 फ़रवरी को अपने पहले आदेश में ही कोर्ट ने इस किताब पर पाबंदी लगा दी और तब तक छपी सभी किताबों को वापस लेने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि देश भर के मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस तरह के संदर्भ से काटे गए पाठ को शामिल करना ठीक नहीं है। यह संतुलित शिक्षा के सुरक्षा उपायों को नज़रंदाज़ करना है। कोर्ट के मुताबक़ि, इससे विद्यार्थयिों के मन में, उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों, छोटे बच्चे-बच्चयिों के माता-पिता, पूरे समाज में और अंततः अगली पीढ़ी तक न्यायपालकिा जैसी संस्था के प्रति भरोसे के धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने का ख़तरा पैदा होता है।
साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए. कोर्ट ने पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ़ अदालत की अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए।

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